हाइफ़ा मानव-तस्करी के संदिग्धों पर अभियोग

हाइफ़ा और किर्यात शमोना में मानव-तस्करी नेटवर्क चलाने के आरोपी एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध हाइफ़ा मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में अभियोग दायर किए गए। साल भर की गुप्त जांच जुलाई 2025 में शुरू हुई, जब पुलिस को संदेह हुआ कि दोनों ने सोशल मीडिया से कमजोर महिलाओं को भर्ती किया, झूठी दफ्तर की नौकरियों की पेशकश की, आवास और छोटे भत्ते दिए और फिर धमकियों तथा दबाव से उन्हें यौन सेवाएं देने को मजबूर किया। इज़राइल पुलिस पहले अभियोजक के बयान के चरण तक पहुंची थी और बाद में अभियोग अपेक्षित थे। इज़राइल को पीड़ितों और मानव गरिमा की रक्षा करते हुए तस्करों पर दृढ़ता से अभियोग चलाना चाहिए।