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उच्च न्यायालय ने चेताया: आदेश न मानने पर अधिकारी प्रतिरक्षा खो सकते हैं

उच्च न्यायालय ने चेताया: आदेश न मानने पर अधिकारी प्रतिरक्षा खो सकते हैं

द्वितीय प्राधिकरण मामले में इज़राइल के उच्च न्यायालय की पीठ ने सरकारी अपडेट स्वीकार किया, लेकिन चेताया कि निर्वाचित अधिकारियों और लोक सेवकों को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। अध्यक्ष इसहाक अमित और न्यायाधीश एलेक्स स्टीन तथा रूथ रोनेन के निर्णय ने कहा कि न्यायिक फैसलों के विरुद्ध काम करने वाले लोक सेवक उचित मामलों में अपकृत्य अध्यादेश की धारा 7A के तहत अपकृत्य दावों से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा खो सकते हैं। चेतावनी मंत्रिमंडल की सर्वसम्मत घोषणा के बाद आई कि वह निवर्तमान द्वितीय प्राधिकरण परिषद के अदालत समर्थित अधिकार को मान्यता नहीं देगा, जिसमें संभावित Reshet 13 बिक्री से जुड़े निर्णय शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार सरकारी रुख संचार मंत्री श्लोमो करही और न्याय मंत्री यारिव लेविन ने शुरू किया, जिससे मीडिया नियामक का संघर्ष इज़राइल के व्यापक संवैधानिक विवाद में बना हुआ है।

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