अदालत ने लिबरमैन मानहानि निर्णय बरकरार रखा, हर्जाना घटाकर NIS 90,000 किया

लोद के केंद्रीय जिला न्यायालय ने सोमवार को लिबरमैन की आपराधिक मानहानि शिकायत में योसी कमिसा की अपील और नेसेट सदस्य एविग्डोर लिबरमैन तथा यिस्राएल बेतेनु की प्रति-अपील दोनों खारिज कर दीं। अदालत ने पेटह टिकवा मजिस्ट्रेट न्यायालय का वह निष्कर्ष बरकरार रखा कि कमिसा ने कई घटनाओं में लिबरमैन की मानहानि की थी। न्यायाधीशों ने मुआवजा घटाते हुए कमिसा को लिबरमैन को NIS 80,000 और यिस्राएल बेतेनु को NIS 10,000, यानी कुल NIS 90,000, देने का आदेश दिया। दोनों पक्षों ने निचली अदालत के परिणाम को चुनौती दी थी, लेकिन अपीलीय निर्णय ने दायित्व का निष्कर्ष बनाए रखा।