कर प्राधिकरण ने NIS 33 मिलियन के फर्जी चालानों पर ठेकेदार को अभियुक्त बनाया

इज़राइल के कर प्राधिकरण ने राहत निवासी सुफियान अलशामी और उसकी निर्माण कंपनी हेत्ज़ हानेगेव के खिलाफ बेर्शेबा मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियोग दायर कर उन पर इनपुट कर की अवैध कटौती का आरोप लगाया। अभियोजकों का कहना है कि आरोपियों ने नौ आपूर्तिकर्ताओं से 94 फर्जी कर चालान ऐसे लेनदेन के लिए लिए जो कभी हुए ही नहीं; ये चालान फरवरी से दिसंबर 2022 के बीच मिले। चालानों की कुल राशि लगभग NIS 33 मिलियन थी और कंपनी की मूल्य-वर्धित कर रिपोर्टों में इनका उपयोग करीब NIS 5 मिलियन की कटौती के लिए किया गया, जिससे कथित तौर पर खर्च बढ़ाकर दिखाया गया और देय कर घटाया गया। आरोपपत्र में बेर्शेबा सीमा-शुल्क और मूल्य-वर्धित कर जांच की तहकीकात के बाद अलशामी और कंपनी पर 11 अपराध लगाए गए हैं।