जबरन श्रम व्यापार कार्रवाई के तहत अमेरिका ने इजरायली वस्तुओं पर 12.5% शुल्क लगाया

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायली उत्पादों पर अतिरिक्त 12.5% शुल्क की घोषणा की, जो धारा 301 के तहत है और अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार रात 12:01 बजे 24 जुलाई से आयात के लिए दाखिल किए गए सामान पर लागू होगा। यह कार्रवाई 60 व्यापारिक भागीदारों पर लागू है और उन जांचों के बाद की गई है जिनमें देखा गया कि क्या उन्होंने जबरन श्रम से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाया और उसे प्रभावी ढंग से लागू किया। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों ने इजरायल को 12.5% दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में रखा है; कुछ निर्दिष्ट उत्पादों को छूट मिलेगी। ये शुल्क अस्थायी 10% वैश्विक अधिभार की अवधि समाप्त होने के साथ प्रभावी होंगे और इनमें कुछ कच्चे माल तथा ऐसे उत्पाद शामिल नहीं होंगे जिन पर शुल्क लगाने से पूरी अर्थव्यवस्था में व्यवधान हो सकता है।