सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त की मौत के आरोपी बॉर्डर पुलिस अधिकारी का नाम उजागर करने की अनुमति दी

इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पुलिस अधिकारी हनानेल सबाग का नाम प्रकाशित करने की अनुमति दे दी है, जिन पर सुक्कोट की पूर्व संध्या पर अपने दोस्त, सैनिक योसेफ हैम राबूह की गोली लगने से हुई मौत के मामले में लापरवाह आचरण से हुई गैर-इरादतन हत्या का आरोप है। जिला अदालत द्वारा प्रतिबंध हटाने के पुलिस आंतरिक जांच विभाग के अनुरोध को मंजूरी दिए जाने के बाद अदालत ने सबाग की अपील खारिज कर दी। अक्टूबर के आरोप पत्र में लापरवाह और असावधानीपूर्ण हथियार अपराधों तथा हथियार के अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया गया है। अभियोजकों का कहना है कि राबूह अपनी मंगेतर के साथ सबाग के किरियत अरबा स्थित घर पहुंचे थे, जहां सबाग ने भरी हुई बंदूक के साथ दरवाजा खोला और करीब से गोली चला दी।