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चुनाव समिति ने चुनावी सर्वेक्षणों के लिए पूर्ण खुलासा नियम लागू किए

Courtroom-sketch editorial illustration of a blue Israeli election ballot box with a metal lock at a polling station

केंद्रीय चुनाव समिति के कार्यवाहक महानिदेशक दिन लिवनाह ने सर्वेक्षणकर्ताओं और मीडिया संगठनों को पत्र भेजकर याद दिलाया कि बुधवार से सार्वजनिक रूप से जारी हर चुनावी सर्वेक्षण समिति के पास दाखिल करना होगा। प्रस्तुत सामग्री में पूरे परिणाम, सवाल, सर्वेक्षण कराने वाली संस्था, कार्यप्रणाली, मैदानी सर्वेक्षण की तारीखें, नमूने का आकार और आबादी का विवरण शामिल करना होगा। प्रकाशन के 96 घंटे के भीतर जानकारी जमा करनी होगी; 27 अक्टूबर के चुनाव से पहले अंतिम दो सप्ताह में यह समय सीमा घटकर 24 घंटे हो जाएगी। लिवनाह ने कहा कि खुलासा नियम जनता को आंकड़ों की जांच करने देते हैं और भ्रामक सवालों तथा हेरफेर से बचाव में मदद करते हैं।

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कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।