चुनाव समिति ने चुनावी सर्वेक्षणों के लिए पूर्ण खुलासा नियम लागू किए

केंद्रीय चुनाव समिति के कार्यवाहक महानिदेशक दिन लिवनाह ने सर्वेक्षणकर्ताओं और मीडिया संगठनों को पत्र भेजकर याद दिलाया कि बुधवार से सार्वजनिक रूप से जारी हर चुनावी सर्वेक्षण समिति के पास दाखिल करना होगा। प्रस्तुत सामग्री में पूरे परिणाम, सवाल, सर्वेक्षण कराने वाली संस्था, कार्यप्रणाली, मैदानी सर्वेक्षण की तारीखें, नमूने का आकार और आबादी का विवरण शामिल करना होगा। प्रकाशन के 96 घंटे के भीतर जानकारी जमा करनी होगी; 27 अक्टूबर के चुनाव से पहले अंतिम दो सप्ताह में यह समय सीमा घटकर 24 घंटे हो जाएगी। लिवनाह ने कहा कि खुलासा नियम जनता को आंकड़ों की जांच करने देते हैं और भ्रामक सवालों तथा हेरफेर से बचाव में मदद करते हैं।