अदालत ने 103FM अनुबंध मामले में नातान जहावी को NIS 871,500 देने का आदेश दिया

तेल अवीव जिला अदालत की न्यायाधीश लिमोर बीबी ने 103FM को प्रसारक नातान जहावी को NIS 796,500 और कानूनी खर्च के NIS 75,000, यानी कुल NIS 871,500 देने का आदेश दिया। अदालत ने निलंबन के दौरान 27 महीनों का भुगतान न मिलने को लेकर जहावी की अनुबंध उल्लंघन की मांग स्वीकार की, लेकिन मानहानि और नैतिक अधिकारों के दावे खारिज कर दिए। जहावी ने 2022 में हरेदी जनप्रतिनिधियों और तेफिलिन पर प्रसारण के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण निलंबित किए जाने के बाद NIS 2.6 मिलियन मांगे थे। फैसले में पक्षों का प्रसारण समझौता रद्द करने का भी आदेश दिया गया।