अश्कलोन के व्यक्ति पर नाबालिग बेटी के विरुद्ध यौन अपराधों का अभियोग

सरकारी अभियोजकों ने गुरुवार को बेर्शेबा जिला अदालत में अश्कलोन के 41 वर्षीय व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग दाखिल किया, जिसमें आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग बेटी का करीब पांच वर्ष तक यौन शोषण किया और इसकी शुरुआत तब हुई जब वह साढ़े 12 वर्ष की थी। अभियोग में आरोप है कि बेटी के 15 वर्ष की होने के बाद उसने सप्ताह में एक या दो बार उससे बलात्कार किया और विरोध करने पर हिंसा की। अभियोजकों ने उस पर WhatsApp के माध्यम से बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे धमकाने तथा अपनी साथी और दो अन्य नाबालिग बच्चों पर हमला करने का भी आरोप लगाया। आरोपों में परिवार के भीतर बलात्कार और अश्लील कृत्य, यौन उत्पीड़न, धमकियां और हमले के कई अपराध शामिल हैं।