अदालत ने मगरमच्छों को केत्ज़ियोत जेल ले जाने पर अस्थायी रोक लगाई

यरुशलम ज़िला अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा पर विचार के दौरान राज्य को नील मगरमच्छ खोजने या उन्हें केत्ज़ियोत जेल ले जाने की तैयारी करने से रोकने का अस्थायी आदेश दिया। न्यायाधीश अब्राहम रुबिन ने Let Animals Live की उस प्रशासनिक याचिका के बाद कार्रवाई की, जिसमें पर्यावरण संरक्षण मंत्री इदित सिलमन द्वारा 15 जुलाई को नील मगरमच्छों को सुरक्षा उपयोग के लिए प्रबंधित वन्यजीव घोषित करने को चुनौती दी गई। याचिका में सिलमन, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर और इज़राइल जेल सेवा को पक्ष बनाया गया है और तर्क दिया गया है कि योजना जानवरों, सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण को खतरे में डालती है। बेन ग्विर ने कहा कि फैसले ने सुरक्षा कैदियों के लिए एक प्रतिरोधक उपाय रोक दिया और नीति को आगे बढ़ाते रहने का वादा किया।