सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर तेल अवीव स्कूलों का अलगाव असहनीय बताया

इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने 764 माता-पिता की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दक्षिणी तेल अवीव के दो स्कूलों में कानूनी दर्जे के बिना बच्चों को केंद्रित करने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एलेक्स स्टीन ने लिखा कि इससे बना अलगाव भले जानबूझकर नहीं था, लेकिन असहनीय था। अदालत ने कहा कि याचिका दाखिल होने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और अब करीब 47% बच्चे एकीकृत व्यवस्था में पढ़ रहे हैं; उसने शहर और शिक्षा मंत्रालय से उन प्रयासों का विस्तार करने का आग्रह किया। अधिकारियों को NIS 30,000 खर्च देने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि अपील ने महत्वपूर्ण सामाजिक व कानूनी समस्या उठाई और एकीकरण तेज़ किया।