कर प्राधिकरण ने विपणन संपत्तियों के लिए हाई-टेक लाभ स्पष्ट किए

इज़राइल के कर प्राधिकरण ने आयकर परिपत्र 08/2026 जारी कर स्पष्ट किया कि ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम और ग्राहक सूचियों जैसी विपणन संपत्तियां प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए उपलब्ध कम कॉरपोरेट कर दरों को कैसे प्रभावित करती हैं। नीति के अनुसार विपणन संपत्ति से संबद्ध आय कंपनी की प्रौद्योगिकीय आय के 10% से अधिक न होने पर पात्रता कम नहीं होगी। इस आधार पर लाभ हटाने से पहले स्थानीय आकलन अधिकारियों को प्राधिकरण के पेशेवर विभाग से पूर्व लिखित मंज़ूरी चाहिए। कंपनियां दाखिल करने से पहले व्यवहार तय करने के लिए अग्रिम कर निर्णय भी मांग सकती हैं।