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हाई कोर्ट ने हरेदी शिक्षा और बस्तियां मंत्रालय के बजट हस्तांतरणों पर अस्थायी रोक लगाई

Courtroom-sketch editorial illustration of Hanoch Milwidsky and Moshe Gafni seated closely together in conversation at the Knesset Finance Committee.

न्यायमूर्ति एलेक्स स्टीन ने मंगलवार को कनेसट वित्त समिति द्वारा मंज़ूर लगभग सभी बजट हस्तांतरणों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया, जिनमें हरेदी संस्थानों और बस्तियां व राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय के लिए धन शामिल था। नागरिक आपातकालीन खर्च का हस्तांतरण आदेश से मुक्त है। स्टीन ने समिति की सुनवाई में प्रथमदृष्टया प्रक्रियागत खामियों का हवाला दिया और कहा कि याचिका पर यथाशीघ्र तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। कनेसट, वित्त समिति और वित्त मंत्रालय को सुनवाई से अधिकतम 48 घंटे पहले प्रारंभिक जवाब दाखिल करने होंगे। वित्त समिति के अध्यक्ष हनोक मिल्विड्स्की ने हस्तक्षेप की आलोचना की और संवैधानिक अदालत की मांग की।

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कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।