अदालत ने लिकुड सांसदों और मंत्रियों को जिला प्राइमरी दौड़ से बाहर रखा

तेल अवीव जिला अदालत ने सांसद अफीफ अबेद की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें लिकुड के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। उस फैसले ने मौजूदा और पूर्व सांसदों, मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को पार्टी की आगामी प्राइमरी में जिला सीटों के लिए लड़ने से रोक दिया था। न्यायाधीश याकोव शाकेद ने माना कि जिला पात्रता पार्टी नीति का सवाल है, लेकिन न्यायाधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 27 जुलाई का अधिवेशन मतदान केवल पांच मतों से पारित हुआ था, जबकि पांच लिफाफे गायब थे और मतदाताओं तथा मतपत्रों की संख्या मेल नहीं खाती थी। फैसले से न्यायाधिकरण का निरस्तीकरण लागू रहेगा और अदालत ने कोई कानूनी खर्च नहीं लगाया।