अदालत ने नीर डेविड में असी धारा तक पहुंच को लेकर 36 मिलियन शेकेल का सामूहिक मुकदमा खारिज किया

तेल अवीव जिला अदालत ने बेत शेआन घाटी में असी धारा तक जनता की पहुंच को लेकर किबुत्ज़ नीर डेविड के विरुद्ध 36 मिलियन शेकेल के सामूहिक मुकदमे को मंजूरी देने का अनुरोध खारिज कर दिया। न्यायाधीश इदित बर्कोविच ने कहा कि इस विवाद को निपटाने के लिए सामूहिक मुकदमा न तो कारगर तरीका है और न ही न्यायसंगत, और पाया कि यह किबुत्ज़ कोई व्यवसाय नहीं, बल्कि निजी कानून के तहत आने वाली एक सहकारी संस्था है। उन्होंने लिखा कि किसी प्राकृतिक संसाधन तक जनता की पहुंच को निवासियों की निजता और सुरक्षा के साथ तौला जाना चाहिए। अदालत ने पूर्वप्रभावी मुआवज़ा देने से इनकार किया और कहा कि राज्य ने पहले पहुंच के लिए कोई ढांचा तय नहीं किया था, तथा यह प्रश्न खुला छोड़ दिया कि क्या किबुत्ज़ कानूनी रूप से अपने द्वार बंद कर सकता है।