उच्च न्यायालय ने स्दे तेमान लीक मामले में स्टेट अटॉर्नी की भूमिका पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति डैफ्ने बराक-एरेज़ ने एक अंतरिम आदेश जारी कर स्टेट अटॉर्नी अमित आइसमैन को पूर्व सैन्य महाधिवक्ता यिफ़ात टोमर-येरुशलमी और स्दे तेमान के सुरक्षा फुटेज के लीक की जांच संभालने से अस्थायी रूप से रोक दिया। यह आदेश यथास्थिति बनाए रखता है, जबकि अदालत अपने 12 अगस्त के उस फैसले पर अतिरिक्त सुनवाई की अर्जी पर विचार कर रही है, जिसमें आइसमैन को मामले की निगरानी की अनुमति दी गई थी। बराक-एरेज़ ने कहा कि रोक केवल अत्यधिक सावधानी के तौर पर लगाई गई है और इससे यह संकेत नहीं मिलता कि दोबारा सुनवाई मंजूर की जानी चाहिए या नहीं। पुलिस ने मूल जांच फरवरी में पूरी कर ली थी।
