न्याय मंत्रालय ने संरक्षण-वसूली को आड़ देने पर दो सुरक्षा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए

न्याय मंत्रालय की निजी जांचकर्ताओं और सुरक्षा सेवाओं की लाइसेंसिंग समिति ने HaKesefet और Egoz के लाइसेंस तथा उनकी सुरक्षा सेवाओं के आयोजकों के पास मौजूद लाइसेंस रद्द कर दिए। समिति ने सुनवाई और पुलिस, अभियोजन तथा खुफिया साक्ष्यों की समीक्षा के बाद पाया कि कंपनियों और उनके मालिकों ने निर्माण स्थलों पर संरक्षण राशि की वसूली के लिए लेखांकन की आड़ उपलब्ध कराई। आरोप है कि ग्राहकों से कहा जाता था कि सुरक्षा के लिए भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जबकि कई मामलों में कोई सुरक्षा सेवा दी ही नहीं गई। कंपनियां और संबंधित लाइसेंस धारक 3 वर्षों तक अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते।