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निकारागुआ ने आईसीजे में दलील दी कि इज़राइल को जर्मन हथियार देना नरसंहार संधि का उल्लंघन है

Courtroom-sketch editorial illustration of Nicaragua's legal team seated at counsel tables inside the International Court of Justice, with three robed lawyers in the foreground and attendees behind them, drawn in warm ochre and slate-blue pastel with cross-hatching on sepia newsprint.

निकारागुआ ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से कहा कि जर्मनी ने इज़राइल को हथियार और अन्य सहायता देकर नरसंहार संधि का उल्लंघन किया है। मानागुआ ने बर्लिन के विरुद्ध अपने मामले में पहले दौर की दलीलें पेश करते हुए यह बात कही। उसके प्रतिनिधि कार्लोस होसे आर्ग्वेयो गोमेज़ ने कहा कि जर्मनी इस गंभीर जोखिम से अनजान नहीं हो सकता था कि संभावित रूप से नरसंहारकारी कृत्य हो रहे थे। जर्मनी आरोप से इनकार करता है और कहता है कि निकारागुआ ने द्विपक्षीय समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास किए बिना मामला दायर किया; सुनवाई गुण-दोष पर नहीं, बल्कि अधिकार-क्षेत्र और स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्तियों से संबंधित है। इज़राइल इस मामले में पक्षकार नहीं है, नरसंहार के आरोपों को दृढ़ता से खारिज करता है और कहता है कि उसका अभियान हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद शुरू हुआ।

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