दूसरे संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी डाक सेवा का डाक मतपत्र नियम रोका

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल जे. निकोल्स ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर डाक सेवा के 21 अगस्त के डाक मतपत्र नियम के प्रमुख प्रावधानों को रोक दिया। फैसले में कहा गया कि वादियों के यह साबित करने में सफल होने की संभावना है कि कोई भी संघीय कानून लिफाफे के डिजाइन, बारकोड, मतदाता जानकारी और बाहर भेजे जाने वाले डाक की पुष्टि संबंधी नियम की आवश्यकताओं को अधिकृत नहीं करता। निकोल्स ने कहा कि इन बदलावों से कुछ मतदाताओं के लिए डाक से मतदान करना कठिन या व्यावहारिक रूप से असंभव हो सकता है, क्योंकि राज्य 3 नवंबर के चुनाव से पहले ही मतपत्र भेजना शुरू कर चुके थे। यह फैसला मैसाचुसेट्स में जारी एक अलग निषेधाज्ञा के बाद आया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है।