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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी डाक सेवा ने डाक मतपत्र प्रणाली पर काम रोका

खबर की तस्वीर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी डाक सेवा ने डाक मतपत्र प्रणाली पर काम रोका

पोस्टमास्टर जनरल डेविड स्टाइनर ने कहा कि अमेरिकी डाक सेवा ने उस कंप्यूटर प्रणाली पर काम रोक दिया है, जिसका उद्देश्य डाक मतपत्रों का राज्यों द्वारा भेजे गए मतदाता आंकड़ों से मिलान करना था। कर्मचारियों को भेजे गए 16 सितंबर के ज्ञापन में कहा गया कि एजेंसी 2026 के संघीय चुनाव में नए नियम लागू नहीं करेगी और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत चुनावी डाक का संचालन जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को सरकार का रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया, जिससे प्रारंभिक निषेधाज्ञा प्रभावी बनी रही। 17 सितंबर को प्रकाशित अमेरिकी डाक सेवा के नोटिस में कहा गया है कि अधिकारी निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक डाक मतपत्र से जुड़े विवादित नियम को लागू नहीं करेंगे।

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