भारत के खाद्य नियामक ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की संशोधित योजना दाखिल की
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में संशोधित हलफनामा दाखिल किया। इसमें प्रस्ताव है कि पैकेटबंद खाद्य पदार्थ में अतिरिक्त चीनी, अतिरिक्त वसा या नमक में से किसी एक की निर्धारित सीमा पार होने पर पैकेट के अगले हिस्से पर लाल चेतावनी दी जाए। पहले के प्रस्ताव में शुरुआती चरण में दो पोषक तत्वों का सीमा से अधिक होना आवश्यक था। नए दस्तावेज में एक ही चरण में लागू करने, नियमों को अंतिम रूप देने के लिए लगभग 4 महीने और खाद्य कंपनियों को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए 365 दिन देने का प्रस्ताव है। बिना कैलोरी वाले मिठास देने वाले पदार्थों से युक्त उत्पादों की चेतावनी भी पैकेट के अगले हिस्से पर लाने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव अभी बाध्यकारी नियम नहीं बने हैं।