भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुमार के निर्णय लेने पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को उन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा जिनमें आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों की मंजूरी के बिना निर्णय लिए। पीठ ने कुमार को तत्काल निलंबित करने या उनके कामकाज पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि हस्तक्षेप से पहले उसे जवाब और सत्यापित जानकारी चाहिए। उसने कहा कि जिन निर्णयों में सर्वसम्मति या बहुमत की सहमति की कानूनी आवश्यकता का उल्लंघन पाया जाएगा, उन्हें बाद में रद्द किया जा सकता है। कार्यवाही में राकेश कुमार सिंह की याचिका और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की संबंधित चुनौती शामिल हैं। यह सुनवाई आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की जांच-पड़ताल के बीच हो रही है।