मुख्य सामग्री पर जाएं

उच्च न्यायालय ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री कार्यालय प्रमुख की नियुक्ति में देरी समझाने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री कार्यालय प्रमुख की नियुक्ति में देरी समझाने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई को एक सशर्त आदेश जारी कर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 13 अगस्त तक यह जवाब देने को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त क्यों नहीं किया है। पीठ का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष यित्ज़ाक अमित कर रहे हैं और इसमें न्यायमूर्ति ख़ालिद कबूब तथा येहिएल काशेर भी हैं। विवाद योसी शेली के फरवरी 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में इज़राइल के राजदूत बनने के लिए पद छोड़ने, डोरित स्टाइनमेट्ज़ के कार्यवाहक कार्यकाल और मे गोलान जांच से जुड़ी कानूनी आपत्तियों के बावजूद डोरित स्टाइनमेट्ज़ की नियुक्ति स्थायी करने के नेतन्याहू के प्रयास के बाद उत्पन्न हुआ। इज़राइल को निर्वाचित नेतृत्व और वरिष्ठ पदों पर निष्पक्ष नियुक्तियों की जरूरत है, जो जनता का भरोसा बनाए रखें।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत:1द्वितीयक स्रोत:23

संबंधित खबरें

  1. हाई कोर्ट ने इज़राइल भूमि प्राधिकरण में येहुदा एलियाहू की नियुक्ति रद्द की
  2. लेविन ने कनेसेट से राज्य नियंत्रक के पुनर्मतदान पर उच्च न्यायालय को अनदेखा करने को कहा
  3. सरकार ने द्वितीय प्राधिकरण परिषद के निर्णयों को मान्यता देने से इनकार किया
  4. लेविन के अधीन न्यायिक चयन समिति की 18 महीनों में पहली बैठक
  5. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक चयन समिति सुधार रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई की

कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।