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दलों और गैर-सरकारी संगठनों ने भर्ती-गिरफ्तारी रोक के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दी

दलों और गैर-सरकारी संगठनों ने भर्ती-गिरफ्तारी रोक के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दी

येश अतिद, यिसराएल बेतेनू, मूवमेंट फ़ॉर क्वालिटी गवर्नमेंट और इज़राइल होफ़शीत ने नेसेट द्वारा पात्र पूर्णकालिक येशिवा छात्रों की भर्ती-संबंधी गिरफ्तारियों पर पाँच महीने की रोक मंजूर किए जाने के तुरंत बाद मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दी। आवेदनों में अदालत से कानून रद्द करने और उसका कार्यान्वयन रोकने वाले अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपाय हरेदी छात्रों और सेवा के लिए उपस्थित न होने वाले अन्य इज़राइलियों के बीच आपराधिक प्रवर्तन का असमान व्यवहार पैदा करता है। कानून 58-54 से पारित हुआ और अध्ययन घोषणाओं तथा निरीक्षणों के अधीन 30 नवंबर तक लागू रहने वाला है।

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द्वितीयक स्रोत:1234

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कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।