हाई कोर्ट ने भर्ती-गिरफ्तारी रोक कानून पर नौ न्यायाधीशों की सुनवाई तय की

इज़राइल के हाई कोर्ट ने भर्ती से बचने के आरोपी हरेदी येशिवा छात्रों की गिरफ्तारियां रोकने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तारित नौ न्यायाधीशों की पीठ के सामने सुनवाई के लिए 28 जुलाई तय की। गुरुवार को रिपोर्ट हुई अदालती समय-सारणी के अनुसार न्यायमूर्ति नोआम सोहलबर्ग पीठ की अध्यक्षता करेंगे। सुनवाई उस अंतरिम आदेश के बाद है जिसने नेसेट द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद उसे निलंबित किया और याचिकाओं को त्वरित प्रक्रिया पर रखा। अदालत के अगले फैसले तक गिरफ्तारी-रोक संशोधन निलंबित रहेगा।