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हाई कोर्ट ने भर्ती-गिरफ्तारी रोक कानून पर नौ न्यायाधीशों की सुनवाई तय की

Illustrative photograph of Israel's Supreme Court building in Jerusalem

इज़राइल के हाई कोर्ट ने भर्ती से बचने के आरोपी हरेदी येशिवा छात्रों की गिरफ्तारियां रोकने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तारित नौ न्यायाधीशों की पीठ के सामने सुनवाई के लिए 28 जुलाई तय की। गुरुवार को रिपोर्ट हुई अदालती समय-सारणी के अनुसार न्यायमूर्ति नोआम सोहलबर्ग पीठ की अध्यक्षता करेंगे। सुनवाई उस अंतरिम आदेश के बाद है जिसने नेसेट द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद उसे निलंबित किया और याचिकाओं को त्वरित प्रक्रिया पर रखा। अदालत के अगले फैसले तक गिरफ्तारी-रोक संशोधन निलंबित रहेगा।

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कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।