उच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों वाली पीठ ने हरेदी गिरफ्तारी रोक याचिकाएं सुनीं

इजराइल के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नौ न्यायाधीशों की विस्तारित पीठ गठित कर उस कानून को चुनौती देने वाली पांच याचिकाएं सुनीं, जो सैन्य सेवा के लिए उपस्थित न हुए पात्र येशिवा छात्रों के खिलाफ गिरफ्तारी, जांच और प्रवर्तन उपायों को रोकता है। उप न्यायालय अध्यक्ष नोआम सोलबर्ग ने सुनवाई की अध्यक्षता की। अदालत ने 14 जुलाई को कानून पारित होने के बाद इसे अस्थायी रूप से रोक दिया था, जबकि अटॉर्नी जनरल और कनेसेट के कानूनी सलाहकार ने न्यायिक हस्तक्षेप का आग्रह किया। सुनवाई करीब 90 मिनट बाद समाप्त हुई और सोलबर्ग ने कहा कि अदालत जल्द फैसला देने की कोशिश करेगी।