उच्च न्यायालय ने लेविन से चुनाव के दौरान पुलिस निगरानी प्रमुख की नियुक्ति स्पष्ट करने को कहा

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को न्याय मंत्री यारिव लेविन को स्पष्ट करने का आदेश दिया कि क्या वह चुनाव अवधि में आंतरिक पुलिस जांच विभाग के नए निदेशक की नियुक्ति आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रक्रिया कार्यवाहक सरकार द्वारा वरिष्ठ नियुक्तियों पर पाबंदियों का पालन कैसे करेगी। अटॉर्नी जनरल गाली बहाराव-मियारा द्वारा न्यायालय को यह बताने के बाद कि आवेदन की समयसीमा फिर 16 अगस्त तक बढ़ाई गई, न्यायाधीश इसाक अमित, नोआम सोलबर्ग और डैफ़्नी बराक-एरेज़ ने अनुरोध जारी किया। 27 अक्टूबर का चुनाव लगभग दो महीने बाद है और चयन समिति को अभी आवेदकों की समीक्षा करनी है। न्यायालय पहले कह चुका है कि अनिवार्य सार्वजनिक आवश्यकता न हो तो कार्यवाहक सरकारों को सामान्यतः वरिष्ठ नियुक्तियों से बचना चाहिए।