अफ़ीफ़ अबेद ने याचिका वापस ली, लिकुड की जिला-सीट व्यवस्था पर फैसला कायम

लिकुड सांसद अफ़ीफ़ अबेद ने जिला सीटों की उम्मीदवारी से जुड़े लिकुड न्यायाधिकरण के नियमों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। न्यायाधीशों ने संकेत दिया था कि वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याचिका वापस लिए जाने से पार्टी न्यायाधिकरण का फैसला कायम रहेगा और मौजूदा सांसद पार्टी की जिला सीटों के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अबेद ने इन उम्मीदवारियों की पात्रता निर्धारित करने वाले फैसले को चुनौती दी थी। इस परिणाम से तय होगा कि सत्तारूढ़ दल के प्राइमरी में मौजूदा सांसद कौन-से रास्ते अपना सकते हैं। लिकुड का प्राइमरी सोमवार, 17 अगस्त को होने की उम्मीद है और जिला सीटों पर प्रतिबंध अब लागू रहेंगे।