सोमवार के प्राइमरी चुनाव पर रद्द होने का खतरा, लिकुड ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला मांगा
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लिकुड ने सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को अपनी उस अपील पर फैसला देने को कहा कि क्या वर्तमान और पूर्व सांसद, मंत्री और उपमंत्री सोमवार को निर्धारित पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जिला सीटों के लिए दावेदारी कर सकते हैं। यह अपील जिला अदालत द्वारा नेसेट सदस्य अफीफ अबेद की याचिका खारिज किए जाने के बाद की गई; उस फैसले ने इन पदाधिकारियों को जिला मुकाबलों में उतरने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अपील पर सुनवाई करने की उम्मीद थी। लिकुड प्राइमरी के परियोजना प्रबंधक अवियाद एज़र ने चेतावनी दी कि तैयारियां बुधवार दोपहर 4 बजे तक शुरू होनी चाहिए और कहा कि स्थगन से लागत में 5.5 मिलियन NIS से अधिक की वृद्धि होगी।
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