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सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा तक पुलिस जांच विभाग में लेविन की नियुक्तियों पर रोक लगाई

Courtroom-sketch editorial illustration of Justice Minister Yariv Levin seated at a public meeting in a dark suit and glasses, with several people softly blurred behind him, drawn in warm ochre and slate-blue chalk and pastel strokes with cross-hatching on sepia newsprint.

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर न्याय मंत्रालय के आंतरिक पुलिस जांच विभाग में नियुक्तियां आगे बढ़ाने के किसी भी नए कदम पर तब तक रोक लगा दी, जब तक लंबित राहत याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता। आदेश न्याय मंत्री यारिव लेविन को विभाग का नया निदेशक नियुक्त करने या संबंधित नेतृत्व चयन आगे बढ़ाने से रोकता है। अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा ने निषेधाज्ञा का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया उस कानून को लागू करेगी जिसे औपचारिक रूप से अगली कनेसट तक टाल दिया गया है और नियुक्तियों व बर्खास्तगी पर राजनीतिक नियंत्रण के केंद्र बनाएगी। लेविन ने कहा कि कानून चुनाव की घोषणा से पहले पारित हुआ था और पेशेवर चयन समिति में कोई राजनेता नहीं है।

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द्वितीयक स्रोत:123

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कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।