सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय प्राधिकरण की तीन नियुक्तियां रद्द कीं

इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से द्वितीय प्राधिकरण परिषद की अध्यक्ष के रूप में डॉ. यिफात बेन हाई-सेगेव और सदस्यों के रूप में किनेरेत बराशी तथा डॉ. हाइम शाइन की सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दीं। न्यायालय के अध्यक्ष यित्ज़ाक अमित ने पाया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के एजेंडे में रखकर, नियम 9 लागू करके, चर्चा में भाग लेकर और मतदान करके अपनी हितों के टकराव संबंधी व्यवस्था का उल्लंघन किया, जबकि बेन हाई-सेगेव उनके आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की गवाह बनी हुई थीं। न्यायालय ने कहा कि नेतन्याहू के बिना बाद में हुआ मतदान मूल निर्णय की खामी दूर नहीं कर सका। 2 के मुकाबले 1 के बहुमत से उसने अन्य आने वाले सदस्यों को भी दोबारा जांच के लिए नियुक्ति समीक्षा समिति के पास भेज दिया।

