उच्च न्यायालय ने न्याय मंत्री लेविन को न्यायिक चयन समिति बुलाने का आदेश दिया
उच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि न्याय मंत्री यारिव लेविन न्यायिक चयन समिति की बैठक बुलाएं और ज़िला अदालतों के रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची 8 जून तक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करें। इससे नियुक्तियों को लेकर एक वर्ष से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया। गठबंधन इस फैसले का विरोध कर रहा है और इसे इस बात का एक और प्रमाण बता रहा है कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में उस संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है जिसे मार्च 2025 में पहले ही कानून का रूप दिया जा चुका है और जो अगली कनेसट के गठन के साथ प्रभावी होगा।