7 अक्टूबर के बाद बेएरी निवासियों की कारें चुराने वाले व्यक्ति की सज़ा अदालत ने बढ़ाकर 7.5 साल की
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बेयरशेवा ज़िला अदालत ने गाइ हद्दाद को दी गई सज़ा के नरम होने के ख़िलाफ़ दक्षिणी ज़िला अभियोजन कार्यालय की अपील स्वीकार कर ली और उसकी जेल की सज़ा बढ़ाकर 7.5 साल कर दी। 44 वर्षीय हद्दाद ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद किबुत्ज़ बेएरी से कारें चुराई थीं, जिनमें नरसंहार में बचे लोगों और रिहा किए गए बंधक एली शरअबी के वाहन भी शामिल थे। उसका इरादा उन्हें फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के क्षेत्र में बेचने का था। शरअबी को अपनी कार चोरी होने का पता क़ैद से लौटने के बाद ही चला। मजिस्ट्रेट अदालत ने हद्दाद को शुरू में 5.5 साल की सज़ा सुनाई थी। उसे अपराध करने की साज़िश रचने और दूसरों के साथ मिलकर वाहन चोरी के पाँच मामलों में दोषी ठहराया गया था।