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चुनाव समिति ने ओत्ज़मा यहूदित, धार्मिक ज़ायोनीवाद और डेमोक्रेट्स को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर सुनवाई की

खबर की तस्वीर: चुनाव समिति ने ओत्ज़मा यहूदित, धार्मिक ज़ायोनीवाद और डेमोक्रेट्स को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर सुनवाई की
AI courtroom sketch of Central Elections Committee officials and visiting President Reuven Rivlin in the committee's control room at the Knesset during the March 2021 election count; archival context, not the September 24, 2026 disqualification hearings. Adapted from the credited photograph. The sketch adaptation is offered under CC BY-SA 3.0 Unported. Reuven Rivlin visit the Knesset and the Central Elections Committee, March 2021 (GPOMN1 6302)Mark Neyman / Government Press Office (Israel); CC BY-SA 3.0 Unported. This sketch adaptation is licensed under CC BY-SA 3.0 Unported; reuse must follow that license.

सुप्रीम कोर्ट के उपाध्यक्ष नोआम सोहलबर्ग की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने 24 सितंबर को 26वीं नेसेट के चुनाव के लिए अयोग्यता सुनवाई का दूसरा दिन आयोजित किया। समिति ने ओत्ज़मा यहूदित को अयोग्य ठहराने के लिए डेमोक्रेट्स और ज़ुलात संस्थान की याचिका, धार्मिक ज़ायोनीवाद–ज़ेहुत के खिलाफ़ ज़ुलात की याचिका और डेमोक्रेट्स के खिलाफ़ ओत्ज़मा यहूदित की याचिका पर विचार किया; हर याचिका में नस्लवाद के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा ने तीनों सूचियों को अयोग्य ठहराने का विरोध किया। सत्र के दौरान पूर्व सांसद याएल जर्मन ने ओत्ज़मा यहूदित की तुलना नाज़ीवाद से की, जिस पर इतामार बेन ग्विर और सांसद टैली गोटलिव ने जवाब दिया कि इससे होलोकॉस्ट की गंभीरता को कम करके आंका गया है। उम्मीद थी कि समिति के सदस्य उसी दिन बाद में तीनों अनुरोधों पर मतदान करेंगे।

स्रोत

Knesset Channelस्रोत की भाषा: हिब्रूनए टैब में खुलता है।द्वितीयक स्रोत:12

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