चुनाव समिति ने 19-10 के मत से ओत्ज़मा यहूदित को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नोआम सोहलबर्ग की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने 24 सितंबर को इतामार बेन ग्विर की पार्टी ओत्ज़मा यहूदित को आगामी नेसेट चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की याचिकाएँ खारिज कर दीं। 10 सदस्यों ने अयोग्यता के पक्ष में मतदान किया, 19 ने विरोध में और एक सदस्य मतदान से दूर रहा। डेमोक्रेट्स और ज़ुलात संस्थान ने तर्क दिया था कि यह पार्टी एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इज़राइल के अस्तित्व को नकारती है और नस्लवाद के लिए उकसाती है। अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा ने अयोग्यता का विरोध किया; उन्होंने सबूतों को “बेहद परेशान करने वाला” बताया और कहा कि ये सूची को वर्जित क्षेत्र के बहुत करीब ले आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे सबूतों का कोई “निर्णायक द्रव्यमान” नहीं मिला जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में तय की गई सख्त कसौटी पर खरा उतरे।


