मुख्य सामग्री पर जाएं

चुनाव समिति ने 19-10 के मत से ओत्ज़मा यहूदित को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की

खबर की तस्वीर: चुनाव समिति ने 19-10 के मत से ओत्ज़मा यहूदित को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की
AI courtroom sketch of the Otzma Yehudit delegation, Itamar Ben-Gvir, Almog Cohen and Limor Son Har-Melech, meeting President Isaac Herzog at Beit HaNassi during the November 2022 post-election consultations; archival context of the party's leaders, not the September 24, 2026 Central Elections Committee vote. Adapted from the credited photograph. The sketch adaptation is offered under CC BY-SA 3.0 Unported. Israeli legislative election, November 2022 (KBG GPO213)Kobi Gideon / Government Press Office of Israel; CC BY-SA 3.0 Unported. This sketch adaptation is licensed under CC BY-SA 3.0 Unported; reuse must follow that license.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नोआम सोहलबर्ग की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने 24 सितंबर को इतामार बेन ग्विर की पार्टी ओत्ज़मा यहूदित को आगामी नेसेट चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की याचिकाएँ खारिज कर दीं। 10 सदस्यों ने अयोग्यता के पक्ष में मतदान किया, 19 ने विरोध में और एक सदस्य मतदान से दूर रहा। डेमोक्रेट्स और ज़ुलात संस्थान ने तर्क दिया था कि यह पार्टी एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इज़राइल के अस्तित्व को नकारती है और नस्लवाद के लिए उकसाती है। अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा ने अयोग्यता का विरोध किया; उन्होंने सबूतों को “बेहद परेशान करने वाला” बताया और कहा कि ये सूची को वर्जित क्षेत्र के बहुत करीब ले आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे सबूतों का कोई “निर्णायक द्रव्यमान” नहीं मिला जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में तय की गई सख्त कसौटी पर खरा उतरे।

स्रोत

Knesset Channelस्रोत की भाषा: हिब्रूनए टैब में खुलता है।द्वितीयक स्रोत:12

इस खबर से जुड़े लोग

संबंधित खबरें

  1. Election Committee Hears Bids to Bar Otzma Yehudit, Religious Zionism and Democrats
  2. Election Committee Rejects Bid to Bar Religious Zionism–Zehut List in 21-3 Vote
  3. केंद्रीय निर्वाचन समिति ने अयोग्यता की 10 अर्जियों पर सुनवाई शुरू की
  4. चुनाव समिति ने संयुक्त सूची को अयोग्य ठहराने के पक्ष में मतदान किया; अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा
  5. चुनाव समिति ने ओफ़र कासिफ़ को अयोग्य ठहराने के पक्ष में मतदान किया; अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का

कुछ गड़बड़ हुई

हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।