चुनाव समिति ने 14-2 के मत से डेमोक्रेट्स को अयोग्य ठहराने की ओत्ज़मा यहूदित की याचिका खारिज की
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केंद्रीय चुनाव समिति ने 24 सितंबर को ओत्ज़मा यहूदित की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें याइर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी को 26वीं नेसेट का चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। दो सदस्यों ने पक्ष में और 14 ने विरोध में मतदान किया, और कोई भी सदस्य मतदान से दूर नहीं रहा। ओत्ज़मा यहूदित ने मूल क़ानून: नेसेट के तहत दो आधारों का हवाला दिया था — एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इज़राइल के अस्तित्व को नकारना और नस्लवाद के लिए उकसाना। लिकुद, शास और धार्मिक ज़ायोनीवाद ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वे इस याचिका को निराधार मानते थे और बलद के अध्यक्ष सामी अबू शहादेह तथा राअम को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं को नुकसान पहुँचाने से बचना चाहते थे। इस मतदान के साथ अयोग्यता याचिकाओं पर समिति की सुनवाई पूरी हो गई।


