एलदाद पेरी की हत्या के लिए डैनियल केदार की उम्रकैद की सज़ा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखी
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सर्वोच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट डेवलपर एलदाद पेरी की हत्या के मामले में दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ डैनियल केदार की अपील सर्वसम्मति से ख़ारिज कर दी और उनकी उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। न्यायाधीश ओफ़ेर ग्रॉसकोप्फ ने स्पष्ट किया कि गोली चलाने वाले की पहचान करने वाली प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाही के अभाव में भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य हत्या को सिद्ध कर सकते हैं। बताए गए साक्ष्यों में हत्या का मकसद, पहले से निगरानी, पूर्वाभ्यास, वाहन के इंजन चालू किए जाने के स्थानों का रिकॉर्ड और भाग रहे मोटरसाइकिल सवार के कपड़ों, हेलमेट तथा मोटरसाइकिल का केदार के घर के पास मिले साक्ष्यों से मेल शामिल था। पेरी की 15 अक्टूबर, 2021 को रेहोवोत में एक यहूदी प्रार्थनालय की पार्किंग में हत्या हुई थी, जहाँ केदार ने उनका इंतज़ार किया और उन पर सात गोलियाँ चलाईं।