सेना में भर्ती हुए आतंकी संगठन के सदस्य को बेएर शेवा की अदालत ने 24.5 वर्ष की सज़ा सुनाई
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बेएर शेवा की ज़िला अदालत ने बुधवार को शहादेह अबू अलकियान को आतंकवाद और हथियार संबंधी अपराधों के लिए 24.5 वर्ष की कैद और 25,000 शेकेल के जुर्माने की सज़ा सुनाई। उसने दोष स्वीकार करने के समझौते के तहत आरोप मान लिए थे, जिनमें युद्ध के दौरान दुश्मन की मदद करना और आतंकी संगठन की सदस्यता शामिल थे। ग़ज़ा के कताइब अल-मुजाहिदीन के लिए काम करते हुए वह सैनिकों और सैन्य ठिकानों के बारे में खुफ़िया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से 22 मई 2022 को इज़राइली सेना में भर्ती हुआ था। उसने संगठन के लिए एक M4 राइफ़ल, हज़ारों कारतूस और पाँच हथगोले यहूदिया और सामरिया में एक छिपे हुए स्थान तक पहुँचाने में भी मदद की। सुरक्षा बलों ने भर्ती होने के लगभग आठ दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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