मेरठ की अदालत ने अमित कश्यप की हत्या के लिए रविता और अमरदीप को मौत की सजा सुनाई
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उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत ने 16 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को रविता के पति अमित कश्यप की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। दोनों को 7 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था और वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा की सुनवाई में पेश हुए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने अप्रैल 2025 में मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित के घर पर गला घोंटकर उसकी हत्या की और शव के पास एक सांप रख दिया, ताकि मौत सांप के काटने से हुई लगे। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसकी मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी।
स्रोत
रिपोर्टिंग में अंतर
गवाहों की संख्या पर स्रोतों में तथ्यात्मक मतभेद है: जागरण ने 12 गवाह बताए हैं, जबकि फ्री प्रेस जर्नल ने 12 से अधिक। मौत की सजा, दोषियों और मृतक की पहचान, 7 अक्टूबर को दोषसिद्धि और गला घोंटकर की गई हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के प्रयास पर रिपोर्ट सहमत हैं।

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