वित्त समिति ने सैकड़ों गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए कर रियायतों को मंज़ूरी दी
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कनेसेट की वित्त समिति ने बुधवार को आयकर अध्यादेश की धारा 46 के तहत सैकड़ों गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए कर लाभ मंज़ूर किए, जिससे उनके दानदाता कर में छूट का दावा कर सकेंगे। ये संस्थाएं कल्याण, धर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में काम करती हैं। सैन्य सेवा के लिए बाध्य येशिवा छात्रों पर अटॉर्नी जनरल के रुख के बाद कुछ हरेदी संस्थाओं को बाहर रखा गया। सांसद मोशे गफ़नी और यित्ज़हाक पिंड्रुस ने इन संस्थाओं को बाहर रखते हुए सूचियों को मंज़ूरी देने का विरोध किया। समिति के अध्यक्ष हनोख मिलविद्स्की ने कहा कि कर प्राधिकरण के निदेशक ने तीन महीने की मंज़ूरी और उसके बाद आगे समीक्षा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उस व्यवस्था को खारिज कर दिया था; आपत्तियों के बावजूद सूचियां पारित हो गईं।
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