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नाइजीरियाई अदालत ने विजडम पार्टी के पंजीकरण का आदेश देने की मांग खारिज की

नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में संघीय उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (INEC) को विजडम पार्टी का पंजीकरण करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश जेम्स ओमोटोशो ने पाया कि संगठन के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष चिनासा न्वेकेके द्वारा दायर मामला आधारहीन था और अब केवल सैद्धांतिक प्रश्न रह गया था। न्यायाधीश ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए प्रशासनिक शुल्क लेने के INEC के अधिकार को भी बरकरार रखा। याचिका का विरोध करते हुए आयोग ने कहा कि संगठन के आशय पत्र में पार्टी का प्रस्तावित चुनाव चिह्न शामिल नहीं था।

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हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।