तटीय रेलमार्ग के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने ईंधन पाइपलाइन संबंधी समझौतों का आदेश दिया
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वित्त मंत्रालय की अवसंरचना समन्वय समिति ने इज़राइल रेलवे और ईंधन अवसंरचना की दो कंपनियों को 30 दिनों के भीतर पाइपलाइन स्थानांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया है। इससे तटीय रेलमार्ग के विस्तार को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलता है। 29 अक्टूबर को प्रकाशित यह निर्णय राष्ट्रीय अवसंरचना योजना 65A और रेलमार्ग का रास्ता खाली करने के लिए आवश्यक कार्यों को लेकर ईएपीसी तथा पीईआई के साथ विवादों से संबंधित है। समिति ने फैसला दिया कि कार्यान्वयन समझौते और काम आगे बढ़ने चाहिए, जबकि भूमि संबंधी अधिकारों का पंजीकरण और बकाया वित्तीय विवाद अलग से निपटाए जाएं। इज़राइल रेलवे को 60 दिनों के भीतर भूमि के उपयोगाधिकार संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे और एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने की कार्रवाई करनी होगी। उसे हर तीन महीने में पंजीकरण की प्रगति की जानकारी समिति को भी देनी होगी। समिति के अध्यक्ष इज़राइल मलाखी ने कहा कि इस निर्णय में ‘नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन के यात्रियों के हित को हमारे सामने सर्वोपरि रखा गया है।’ ईएपीसी ने स्थायी भूमि उपयोगाधिकारों के पंजीकरण से पहले पाइपलाइन हटाने का विरोध किया था। इनमें निजी भूमि के लगभग एक किलोमीटर लंबे हिस्से के अधिकार भी शामिल हैं। कंपनी को चिंता थी कि यदि अस्थायी अधिग्रहण की अवधि पहले समाप्त हो गई, तो पहुंच और रखरखाव के अधिकारों को संरक्षण नहीं मिल पाएगा। समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र पर कंपनी की आपत्ति खारिज कर दी और रेलवे की यह चेतावनी स्वीकार की कि और देरी से परियोजना बाधित होगी। पीईआई के अनसुलझे मुद्दों में इंजीनियरिंग प्रबंधन और निगरानी के भुगतान तथा पुरानी ईंधन पाइपलाइन बंद किए जाने पर संभावित रूप से दूषित मिट्टी की जांच की जिम्मेदारी शामिल हैं। योजना को दिसंबर 2023 में मंजूरी मिली थी और जनवरी 2024 में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया था। इज़राइल रेलवे ने जून 2026 में अनसुलझे विवाद समिति को भेजे थे। नवीनतम फैसले में समझौतों और पंजीकरण की समय-सीमाएं तय की गई हैं तथा शेष विवादों पर अलग से विचार करने की अनुमति दी गई है; इसमें विस्तारित रेलमार्ग के खुलने की घोषणा नहीं की गई है।
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