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प्रदर्शनों में अपने हस्तक्षेप पर रोक हटाने के लिए बेन ग्विर ने उच्च न्यायालय से अपील की

राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने 2 नवंबर को उच्च न्यायालय में एक तत्काल आवेदन दाखिल किया। उन्होंने प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी सीमित करने वाला अंतरिम आदेश रद्द करने का अनुरोध किया है। आवेदन में पुलिस के आचरण पर उनकी निगरानी की सीमाओं को चुनौती दी गई है और पुलिस आयुक्त डैनी लेवी पर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप मंत्री का पक्ष हैं, अदालत के निष्कर्ष नहीं। बेन ग्विर का आरोप है कि लेवी ने मैदानी अधिकारियों और क्षेत्रीय तथा जिला कमांडरों से सीधे संपर्क करके उन्हें प्रदर्शन शुरू होने से पहले लाठियां और स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। उनका तर्क है कि इन निर्देशों ने कमान व्यवस्था और पुलिस प्रक्रियाओं को दरकिनार किया। उन्होंने आयुक्त पर हरेदी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अत्यधिक बल इस्तेमाल करने के निर्देश देने का आरोप लगाया। आवेदन में यह भी आरोप है कि लेवी ने मंत्री की मंज़ूरी के बिना क्षेत्रीय कमांडरों का तबादला किया, स्थिति आकलन बैठकों या नियमित बैठकों में शामिल नहीं हुए और हाल में बेन ग्विर को सूचित किए या उनकी मंज़ूरी लिए बिना विदेश गए। इसमें मुख्य अधीक्षक एलाद क्लाइन को दान क्षेत्र से अयालोन क्षेत्र भेजे जाने का उल्लेख है। बेन ग्विर के अनुसार, तनाव कम करने के लिए क्लाइन हरेदी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहे थे। अपने वकील ज़ीव वोल्फ के माध्यम से बेन ग्विर ने तर्क दिया कि रोक हटने से वे “ज़िम्मेदार वयस्क” की भूमिका निभा सकेंगे, अत्यधिक बल प्रयोग रोक सकेंगे और प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने हरेदी और वामपंथी प्रदर्शनकारियों के प्रति असमान कानून प्रवर्तन का भी आरोप लगाया। उन्होंने अगला कदम अदालत की रोक तत्काल रद्द करना बताया है। आवेदन अधिक मंत्री हस्तक्षेप के पक्ष में उनकी दलील है, इसकी अनुमति देने वाला अदालती फैसला नहीं।

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हम वह कार्रवाई पूरी नहीं कर सके। अपना कनेक्शन जांचकर फिर कोशिश करें।