इज़राइल भूमि प्राधिकरण ने नआन निवासी को सुरक्षित कक्ष का 71,500 शेकेल शुल्क लौटाया
प्रकाशित
इज़राइल भूमि प्राधिकरण ने प्रशासनिक आपत्ति के बाद किबुत्ज़ नआन के एक निवासी को लगभग 71,500 शेकेल लौटाए। यह राशि उसके घर में सुरक्षित कक्ष जोड़ने के लिए वसूली गई थी। हाल में सामने आया यह मामला भवन निर्माण परमिट से छूट के तहत किए गए निर्माण से जुड़ा है। राशि लौटाने की तारीख नहीं बताई गई। निवासी ने होम फ्रंट कमान की आवश्यक स्वीकृतियां और निर्माण संबंधी जांच पूरी कर ली थीं। जुलाई में आवास आवंटन और पट्टा समझौते को मंज़ूरी मिलने के बाद प्राधिकरण ने 214,000 शेकेल से अधिक के भुगतान की मांग की। इसमें लगभग 124,000 शेकेल का पूंजीकृत पट्टा शुल्क और 90,000 शेकेल का परमिट तथा उपयोग शुल्क शामिल था। इसमें से लगभग 71,500 शेकेल सुरक्षित कक्ष जोड़ने से संबंधित थे। गर्स्टीन-सहार एंड कंपनी के वकील श्लोमी सहार ने मांग के इस हिस्से को चुनौती दी। उनका तर्क था कि छूट की प्रक्रिया के तहत निर्माण के लिए प्राधिकरण की सहमति आवश्यक नहीं थी और इसलिए उसके पास यह शुल्क वसूलने का कोई कानूनी आधार नहीं था। प्राधिकरण ने बाद में सुरक्षित कक्ष संबंधी मांग वापस ले ली और भुगतान लौटा दिया। यह परिणाम प्रशासनिक आपत्ति के बाद आया, किसी रिपोर्ट किए गए अदालती फैसले के बाद नहीं। अपने जवाब में प्राधिकरण ने आपत्ति की पुष्टि की और कहा कि पेशेवर समीक्षा में मामले की जांच की गई थी। उसने कहा कि “जिन मामलों में भुगतान से छूट लागू होती है, उनके लिए मानदंड तय किए गए।” जवाब में पात्र मामलों के मानदंड बताए गए थे; प्रत्येक सुरक्षित कक्ष जोड़ने पर स्वतः छूट की घोषणा नहीं की गई थी।
स्रोत

टिप्पणियाँ
टिप्पणियां लोड हो रही हैं…