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केन्याई अदालत ने शाकाहोला हत्याओं में पॉल मैकेंज़ी को 200 साल की सज़ा सुनाई

केन्या के मोम्बासा स्थित उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर को पॉल नथेंगे मैकेंज़ी को शाकाहोला जंगल में हुई मौतों से जुड़ी हत्याओं के लिए कुल 200 साल की जेल की सज़ा सुनाई। किलिफी काउंटी के इस मामले में 191 पीड़ित शामिल थे, जिनमें 190 बच्चे और एक वयस्क थे। मैकेंज़ी ने गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च की स्थापना की थी। न्यायाधीश डायना कावेदज़ा मोचाचे ने 183 पीड़ितों की भुखमरी से मौत के लिए 100 साल और आठ बच्चों की सीधे हत्या के लिए 100 साल की अतिरिक्त सज़ा दी। प्रत्येक श्रेणी के भीतर सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी, जबकि दोनों श्रेणियों की सज़ाएं एक के बाद एक चलेंगी। अभियोजकों ने मृत्युदंड मांगा था, जिसे न्यायाधीश ने देने से इनकार किया। अन्य आरोपियों को 10 से 160 साल तक की जेल की सज़ाएं मिलीं। न्यायाधीश ने कहा, “सज़ा उचित और न्यायसंगत है।” अदालत ने पाया कि जबरन उपवास और हिंसा से मौतें हुईं। पोस्टमॉर्टम में भुखमरी के साथ-साथ गला घोंटने, सांस रोकने और कुंद वस्तुओं से लगी चोटों की पुष्टि हुई। मैकेंज़ी ने अनुयायियों को भूखे रहने के लिए मजबूर करने से इनकार किया, लेकिन अदालत ने यह बचाव खारिज कर दिया। यह सज़ा जनवरी 2021 से सितंबर 2023 के बीच की गई हत्याओं के लिए 19 अक्टूबर 2026 को दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई। सामूहिक कब्रों की व्यापक जांच 2023 में शुरू हुई और उसमें 400 से अधिक शव मिले, जो इस मामले की 191 हत्याओं से बड़ा आंकड़ा है। मैकेंज़ी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या और आतंकवाद से संबंधित अलग कार्यवाही भी चल रही है और वह उन आरोपों से इनकार करते हैं।

स्रोत

द्वितीयक स्रोत:12
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