सर्वोच्च न्यायालय ने रआम, संयुक्त सूची और ओफ़ेर कसिफ़ को चुनाव लड़ने की अनुमति दी
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इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रआम, संयुक्त सूची और सांसद ओफ़ेर कसिफ़ को 26वीं कनेसेट के चुनाव लड़ने की अनुमति दी और केंद्रीय चुनाव समिति के अयोग्यता संबंधी फ़ैसले पलट दिए। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से दोनों सूचियों की पात्रता बहाल की और सात मतों के मुक़ाबले दो मतों से कसिफ़ की उम्मीदवारी को मंज़ूरी दी। न्यायाधीश डेविड मिंट्ज़ और एलेक्स स्टाइन ने असहमति जताई। बहुमत ने पाया कि साक्ष्य कसिफ़ या सूचियों को अयोग्य ठहराने के लिए आवश्यक सख़्त कानूनी मानदंड तक नहीं पहुँचे। सभी नौ न्यायाधीशों ने कसिफ़ के बयानों और कार्यों की निंदा की; असहमति जताने वाले न्यायाधीशों ने उनके आचरण को इज़राइल के ख़िलाफ़ सशस्त्र संघर्ष के समर्थन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त माना।
