याइर गोलान का मानहानि मुकदमा खारिज करने की सारा नेतन्याहू की याचिका अदालत ने ठुकराई
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एक जिला अदालत ने 11 अक्टूबर को याइर गोलान का मानहानि मुकदमा खारिज करने की सारा नेतन्याहू की याचिका ठुकरा दी और उन्हें कानूनी खर्च के रूप में 2,000 इज़राइली शेकेल चुकाने का आदेश दिया। डेमोक्रेट्स पार्टी के अध्यक्ष गोलान उन टिप्पणियों के लिए 2.55 मिलियन इज़राइली शेकेल का हर्जाना मांग रहे हैं, जो उन्होंने चैनल 14 को दिए एक साक्षात्कार में की थीं और जिनसे यह संकेत मिलता था कि गोलान को 7 अक्टूबर के नरसंहार की पहले से जानकारी थी। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि प्रकाशन की जिम्मेदारी उन लोगों की भी थी जिन्होंने साक्षात्कार का प्रसारण और वितरण किया। न्यायाधीश ने साक्षात्कार देने वाले के प्रकाशन को प्रसारक के प्रकाशन से अलग मानने का तर्क ठुकराते हुए दोनों को एक ही प्रकाशन के हिस्से बताया। यह फैसला मुकदमा खारिज करने की याचिका से संबंधित है, मानहानि के दावे पर अंतिम निर्णय नहीं है।
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