उच्च न्यायालय ने मतदान केंद्रों से दलों को मतदान के आंकड़े वास्तविक समय में डिजिटल रूप से भेजने पर रोक लगाई
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उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर को मतदान केंद्रों से राजनीतिक दलों को वास्तविक समय में डिजिटल रूप से मतदान के आंकड़े भेजने के विरुद्ध दायर याचिका स्वीकार की। गुटों या उम्मीदवारों की सूचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मतदान केंद्र समितियों के सदस्य और पर्यवेक्षक चुनाव के दिन किसी विशेष केंद्र पर वास्तव में मतदान कर चुके मतदाताओं की संख्या डिजिटल रूप से गिनकर, उन आंकड़ों को अपने दल या उम्मीदवारों की सूची को वास्तविक समय में नहीं भेज सकते। न्यायमूर्ति खालिद कबूब और न्यायमूर्ति रुथ रोनेन ने रोक के पक्ष में बहुमत का निर्णय दिया। पीठ के अध्यक्ष डेविड मिंट्ज़ ने असहमति जताई।
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