सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले वृद्धाश्रमों में मतदान समाधान पर जोर दिया
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इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने आगामी चुनाव के लिए वृद्धाश्रमों और सहायताप्राप्त आवास केंद्रों में समर्पित मतदान केंद्र उपलब्ध न कराने पर क्नेसेट की आलोचना की, लेकिन सवाल किया कि क्या न्यायाधीश ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं जिसे सांसदों ने कानून बनाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष इसहाक अमित ने कहा कि पिछले दो चुनावों में इस्तेमाल की गई व्यवस्था ने पूरी तरह काम किया था। केंद्रीय चुनाव समिति ने अदालत को बताया कि उसने लगभग 290 केंद्रों से संपर्क किया; 65 ने नियमित क्षेत्रीय मतदान केंद्रों की मेजबानी पर सहमति दी और 56 ने आपत्ति जताई। समिति को 18 अगस्त तक निर्णय लेना है और अदालत तीन याचिकाओं पर अलग से फैसला देगी।
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